रांची: रांची जिले में प्राय: 2014 के “पीड़ित कल्याण निधि नियम” के तहत, 54 पीड़ित व्यक्तियों या उनके उत्तराधिकारियों को अब अंतरिम मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
इस निर्णय की घोषणा डीसी राहुल कुमार सिन्हा के अध्यक्षन में हुई अनुशंसा समिति की बैठक में की गई है, जो कि बुधवार को सम्पन्न हुई।
इस बैठक में एसएसपी किशोर कौशल, राकेश रंजन और गृह (कारा) विभाग के अधिकारियों की भी उपस्थिति थी।
उन्होंने इस बारे में सूचना दी कि अंतरिम मुआवजा प्रदान करने के लिए, पीड़ित व्यक्तियों या उनके आश्रितों की उचित पहचान, पुष्टि और रसीद आवश्यक होगी।
यह भुगतान केवल उनकी जेल से रिहाई के बाद होगा, यह निर्णय अंत में लिया जाएगा।