Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रोक, बिना आदेश के…

नई दिल्ली: देश में बुलडोजर कार्रवाई काफी चर्चा में रहा है। किसी भी प्रकार का अपराध करने वाले के अंदर बुलडोजर एक्शन का भय यमराज की तरह समाया हुआ है। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर एक अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक जगहों, सड़कों, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ पर अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा।

एक अक्टूबर में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक अक्टूबर तक किसी भी निर्माण पर बुलडोजर बिना कोर्ट के आदेश के नहीं चलाया जा सकेगा। एक अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद फिर से आदेश जारी किया जाएगा। बता दें कि पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़ा किया था।

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