रांची: राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 15 लाख हरा राशनकार्डधारियों को भी आयुष्मान भारत- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा.
स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सुपात्रता रखने वाले झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 15 लाख व्यक्तियों को इसमें शामिल करते हुए स्वास्थ्य बीमा कराने का निर्णय लिया है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के तहत आयुष्मान भारत- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 300 करोड़ व्यय की स्वीकृति प्रदान की है.
इस प्रकार राज्य के कुल 61.50 लाख लाभुक परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा. इनकी प्रीमियम राशि का 60 प्रतिशत केंद्रांश के रूप में और 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में वहन किया जायेगा.
राज्य सरकार ने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लाभुकों के बीमा पर होने वाले व्यय राज्य निधि से वहन करने का निर्णय लिया है.
आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों का पांच लाख रुपये तक की राशि का स्वास्थ्य बीमा लाभ किया जाता है.स्वास्थ्य विभाग ने आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं को बनाया है. निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं एकमुश्त अग्रिम निकासी कर झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी नामकुम को राशि हस्तांतरित करेंगे.