दिल्ली. बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी थी और हाईकोर्ट ने फैसाल सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि गिरफ्तारी और कस्टडी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। इसमें केजरीवाल की रिहाई की मांग की गयी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया था। सिंघवी ने कोर्ट के सामने दलील रखते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए किया गया है ताकि वे इस चुनाव का हिस्सा नहीं बने। वहीं ईडी की ओर से दलील देते हुए एसवी राजू ने सिंघवी के दलील को गलत बताया।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी
बता दें कि, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को रात में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 22 मार्च को ईडी ने उन्हें दिल्ली के रउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया था। यहां ईडी ने सीएम केजरीवाल से पूछताछ के लिए कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने छह दिनों की ही रिमांड दी थी। रिमांड अवधी पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हारिसत में जेल भेज दिया गया है।
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