रांची: रांची के पूर्व जिलाधिकारी छवि रंजन मामले में उनके वकील ने उच्च न्यायालय में त्वरित सुनवाई की मांग की है। वकील अभिषेक चौधरी ने मामले को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में प्रस्तुत किया है।
इस मामले में, IAS छवि रंजन ने रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील किया गया है। उन्होंने उच्च न्यायालय से डिफॉल्ट बेल की मांग की है।
पहले भी छवि रंजन ने निचली अदालत में धारा 167 के तहत 167 की याचिका दाखिल की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। धारा 167 में पुलिस और एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय दिया जाता है। इसके अलावा, रांची PMLA कोर्ट ने भी छवि रंजन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।
इस मामले में, रांची के बड़गाईं अंचल में स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े ED ने कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
इनमें रांची के पूर्व जिलाधिकारी छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष शामिल हैं।