बंधु तिर्की की अपील पर बहस 3 अगस्त को

रांची: बंधु तिर्की, एक पूर्व मंत्री और धन के मामले में सजायाफ्ता, ने सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील की सुनवाई की गई।

बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायमुर्ति नवनीत कुमार की कोर्ट ने प्रार्थी और सीबीआई को लोअर कोर्ट रिकॉर्ड की प्रति की फोटो कॉपी प्रदान करने का आदेश दिया। मामले में बहस के लिए 3 अगस्त को तारीख निर्धारित की गई है।

प्रार्थी के वकील निलेश कुमार ने पैरवी की, जबकि सीबीआई के वकील अनिल कुमार ने भी पैरवी की। सीबीआई की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को 6 लाख 28 हजार रुपये से अधिक कमाने के मामले में सजा सुनाई थी।

सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति प्राप्त करने के मामले में आरसी 5/ 2010 दर्ज की थी। 16 जनवरी 2019 को आरोप लगाए गए थे।

मामले में सीबीआई के तत्कालीन एसपी सह मामले के जांच अधिकारी पीके पाणिग्रही और रांची के तत्कालीन डीसी राजीव अरुण एक्का समेत 21 गवाह दर्ज कराए गए हैं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाह दर्ज कराए गए थे।

Share with family and friends: