ढेंगा गोलीकांड : हाईकोर्ट ने गृह सचिव को सशरीर हाजिर होने का दिया निर्देश

रांची : हजारीबाग के ढेंगा गोलीकांड में जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने

राज्य के गृह सचिव को 8 जुलाई को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है.

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया.

मंटू सोनी ने इस संबंध में याचिका दायर की है.

इस मामले में हाईकोर्ट ने कई बार सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया,

लेकिन जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर गृह सचिव को अदालत में हाजिर होने का निर्देश अदालत ने दिया.

याचिका में कहा गया है कि 14 अगस्त 2015 को हजारीबाग के ढेंगा में किसान अधिकार महारैली के दौरान पुलिस ने गोली चलायी थी. याचिका में मंटू सोनी ने कहा है कि वह ढेंगा गोलीकांड का पीड़ित है, लेकिन पुलिस ने उसे अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया था. इसके लिए पुलिस ने सबूत छुपाकर फर्जी आरोप लगाए हैं. पुलिस ने उसके घायल होने और सदर अस्पताल में दिए बयान को छुपाते हुए अभियुक्त बना दिया है.

8 जुलाई को होगी सुनवाई

जेल से कोर्ट को पत्र लिखकर मंटू सोनी ने अधिकारियों पर दर्ज करने का आग्रह किया था. कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया. लेकिन 11 महीने बाद मंटू सोनी के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी

रिपोर्ट: प्रोजेश दास

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