रांची : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रिम्स में नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई.
अदालत ने कहा कि रिम्स में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के लोगों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन तत्काल निकाला जाए.
आउटसोर्सिंग तभी तक मान्य होगी जब तक इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है.
अदालत इस बात को लेकर भी काफी नाराज था कि जब कोर्ट की ओर से एक साल पहले ही रिम्स के
सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने का आदेश दिया गया तो अब तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई है.
अदालत ने इस बात को लेकर आश्चर्य जताया कि रिम्स में लगभग 70 से 80% पद रिक्त हैं तो वहां पर काम कैसे चल रहा है.
कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है कि अदालत को ही अब रिम्स को क्लीन करना होगा.
यह कमाने और खाने का धंधा बन गया हैं.
और वहां की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है.
अदालत ने इस बात को लेकर भी कड़ी नाराजगी जताई कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के
पदों पर आउट सोर्स कैसे कर दिया गया है, जबकि सृजित पद अभी भी खाली है.
इस दौरान रिम्स के निदेशक कोर्ट में हाजिर हुए.
उन्होंने बताया कि करीब 300 से ज्यादा थर्ड और फोर्थ ग्रेड के कर्मियों के पद रिक्त हैं और दो सौ से ज्यादा नए पद सृजित करने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है.
इस पर अदालत ने नए पद सृजित करने के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा.
मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
रिपोर्ट : प्रोजेश
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