नई दिल्ली : राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.
इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी.
अब कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकता है.
उम्मीदवार 29 जून तक नामांकन भर सकेंगे.
मतदान 18 जुलाई को निर्धारित है जबकि मतगणना के लिए 21 जुलाई की तारीख तय है.
नॉमिनेशन की तिथि 30 जून तक रखी गई है. वहीं 2 जुलाई को प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं.
ये लोग चुनाव में होंगे शामिल
बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है. राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से गुप्त मतदान के जरिए होता है. राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल से होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं. इनमें दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा भी शामिल हैं.
ये चुनाव में नहीं ले सकते हैं भाग
राज्यसभा और लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं हैं. इसलिए, वे चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं होते. इसी तरह, विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाता नहीं होते हैं. मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में होगा जबकि मतों की गिनती दिल्ली में होगी.
19 राजनीतिक दलों के नेताओं ने की बैठक
राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर आम सहमति बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सात मुख्यमंत्रियों सहित 19 राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलायी है.