Jharkhand Engineer Service Rules Delay: हाइकोर्ट की सख्ती, सचिवों को Contempt Notice जारी

झारखंड अभियंता सेवा नियुक्ति नियमावली 9 वर्षों से लंबित, हाईकोर्ट ने कार्मिक व पथ निर्माण विभाग के सचिवों को अवमानना नोटिस जारी, सुनवाई 22 जनवरी 2026 को।


Jharkhand Engineer Service Rules Delay: रांची: झारखंड अभियंता सेवा नियुक्ति नियमावली को लागू करने में नौ वर्षों से चली आ रही देरी पर झारखंड हाइकोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। इस मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि चार अक्तूबर 2025 के आदेश का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना (Contempt) की कार्रवाई की जाएगी।


Key Highlights
● अभियंता सेवा नियुक्ति नियमावली 9 वर्षों से लंबित
● हाइकोर्ट ने कार्मिक सचिव और पथ निर्माण सचिव को अवमानना नोटिस जारी
● सुनवाई की अगली तिथि 22 जनवरी 2026 निर्धारित
● विधि और वित्त विभाग ने सहमति दी, फिर भी कार्मिक विभाग में अटकी प्रक्रिया
● जेपीएससी ने 30 दिसंबर तक नियमावली पर अंतिम सहमति का आश्वासन दिया


Jharkhand Engineer Service Rules Delay: कार्मिक व पथ निर्माण सचिवों को Contempt Notice – सुनवाई 22 जनवरी को
खंडपीठ ने झारखंड हाइकोर्ट रूल्स के नियम 393 के तहत कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है। अब आरोप गठन पर सुनवाई 22 जनवरी 2026 को की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पथ निर्माण प्रशासी विभाग है और इसकी जिम्मेदारी थी कि अदालत द्वारा तय समय सीमा में नियमावली को पारित किया जाता।

Jharkhand Engineer Service Rules Delay: विधि और वित्त विभाग ने दी सहमति – फिर भी विलंब क्यों
हाइकोर्ट ने दाखिल शपथ पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विधि विभाग द्वारा कानूनी परीक्षण के बाद नियमावली को सहमति दी जा चुकी है, वहीं वित्त विभाग की स्वीकृति भी उपलब्ध है। इसके बावजूद कार्मिक विभाग द्वारा अंतिम सहमति न देना अदालत के आदेश का उल्लंघन है। राज्य सरकार की ओर से नियमावली को कैबिनेट से पारित कराने के लिए चार सप्ताह अतिरिक्त समय की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

Jharkhand Engineer Service Rules Delay: जेपीएससी ने 30 दिसंबर तक स्वीकृति का भरोसा दिया
मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को भरोसा दिया कि नियुक्ति नियमावली पर 30 दिसंबर तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। हालांकि, हाइकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


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