झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी अध्यक्ष को तलब किया

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने ट्रेड ग्रेजुएट टीचर (TGT) परीक्षा 2016 की मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने को लेकर झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) के अध्यक्ष को आज (6 सितंबर 2024) तलब किया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट जारी की जाए, लेकिन अब तक केवल स्कोर कार्ड जारी किया गया है।
साल 2016 में टीजीटी परीक्षा के लिए 17,500 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

परीक्षा का परिणाम 2017 में प्रकाशित किया गया, लेकिन मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। इस विषय पर अभ्यार्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कोर कार्ड जारी होने के बाद मेरिट लिस्ट भी जारी की जाए।

हालांकि, जेएसएससी ने अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है और जेएसएससी अध्यक्ष को आज कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आवश्यक हुआ तो मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से भी कराई जा सकती है।

जेएसएससी ने मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए 10 दिनों का और समय मांगा है, जिसके लिए उन्होंने कुछ तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया है। इस पर हाई कोर्ट की नाराजगी बनी हुई है, और आज की सुनवाई में इस मुद्दे पर क्या आदेश जारी होता है, यह देखना होगा।
फिलहाल, लाखों अभ्यार्थियों का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है, और हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

Saffrn

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