रांची : जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन
व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी पर कड़ी नाराजगी जताई.
अदालत ने कहा कि इस मामले में अभियुक्तों को सजा हो चुकी है.
ट्रायल खत्म हो गया है तो फिर सीबीआई कैसे आगे की जांच जारी रख सकती है.
क्या सीबीआई की ओर से निचली अदालत से जांच जारी रखने के लिए छूट ली गई है.
सीबीआई अभी तक षड्यंत्र का नहीं कर पाई खुलासा
अदालत ने इस मामले में सीबीआई से पूछा है कि वह अब आगे किस प्रविधान के तहत जांच करेगी. अदालत ने कहा कि इस केस को जिस स्टेज पर सीबीआई ने अपने हाथों में लिया था. अभी भी उसी स्टेज पर है. सीबीआई अभी तक षड्यंत्र का खुलासा नहीं कर पाई है. मामले में अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी.
जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामला : सीबीआई षडयंत्र की तह तक नहीं पहुंच पायी- हाईकोर्ट
बता दें कि इससे पहले 12 अगस्त को जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई थी. जिसमें झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत अदालत ने कहा था कि इस मामले में जब निचली अदालत का फैसला आ चुका है. तब सीबीआई किस प्रविधान के तहत आगे की जांच करेगी. इसकी जानकारी कोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से पेश किया जाए. जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि अब तक सीबीआई इस मामले में षडयंत्र की तह तक नहीं पहुंच पाई है. अदालत ने यह भी पूछा कि क्या व्हाट्सएप चैट से संबंधित जानकारी सीबीआई मिली?
रिपोर्ट: प्रोजेश दास