39.3 C
Jharkhand
Thursday, April 25, 2024

Live TV

झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद मे होगें 10 सदस्यीय

रांचीः  अभी तक झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल बिहार राज्य की मेडिकल काउंसिल की नियमावली के अनुसार चलाई जा रही थी. लेकिन अब राज्य सरकार ने झारखंड राज्य मेडिकल काउंसिल के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 का गठन किया है. अब इस नई नियमावली को झारखंड राज्य के गजट में प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद यह प्रभाव में आ जाएगा. झारखंड की अपनी और नई नियमावली का लाभ उन एलोपैथिक डॉक्टर्स को मिलेगा जो हर साल मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस, एमडी, एमएस या या अन्य उच्चतर डिग्रियां प्राप्त करते हैं. झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद की नई नियमावली के अनुसार परिषद में 10 सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल 03-03 वर्ष का होगा. नई नियमावली के अनुसार मेडिकल काउंसिल के सदस्यों में से ही किसी एक का निर्वाचन अध्यक्ष के रूप में किया जाएगा. परिषद राज्य सरकार के अनुमोदन से निबंधक की नियुक्ति कर सकेगा. सदस्यों के बीच में से ही एक को कोषाध्यक्ष नॉमिनेट किया जाएगा. परिषद की बैठक हर वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में होगी. आपात बैठक बुलाने का अधिकार काउंसिल के अध्यक्ष को रहेगा. झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल की नई नियमावली के अनुसार परिषद की मुख्य जिम्मेदारी चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन की होगी. इसके तहत अस्थायी और बंद रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र परिषद जारी कर सकेगा. झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद किसी भी निबंधित डॉक्टर की पूर्ण विवरण पंजित में निर्धारित करेगा और डिग्री का वेरिफिकेशन भी कर सकेगा. इसके अलावा भी कई अधिकार मेडिकल काउंसिल को होगा.

Related Articles

Stay Connected

115,555FansLike
10,900FollowersFollow
314FollowersFollow
187,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles