झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, राज्य सरकार की अपील भी खारिज
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने माता-पिता और छोटे भाई की हत्या करनेवाले नितेश साहू की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। यह फैसला जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने माना कि यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी में नहीं आता है, अतः आरोपी को दी गई फांसी की सजा को संशोधित करते हुए उसे उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया।
पूर्व में रांची की निचली अदालत ने 13 जुलाई 2018 को नितेश को तीन लोगों की जघन्य हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। घटना 12 जुलाई 2014 की रात की है, जब मामूली विवाद के बाद नितेश ने अपने पिता शिवनंदन साहू, सौतेली मां कुंती देवी और छोटे भाई रघु की निर्मम हत्या कर दी थी। नितेश की छोटी बहन निक्की ने किसी तरह जान बचाकर पुलिस को सूचना दी थी, जिसके आधार पर रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और नितेश को गिरफ्तार कर लिया गया।
नितेश की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी और नवीन कुमार जायसवाल ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनीत कुमार वशिष्ठ ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब सुनाया गया।