Ram Rahim Parole: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार मिल रही पैरोल को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि भविष्य में बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाए।
Ram Rahim Parole: हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि डेरा मुखी राम रहीम की तरह अन्य और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को अगली सुनवाई पर यह जानकारी देने को कहा है। अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
Ram Rahim Parole का विरोध
दरअसल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राम रहीम को पैरोल दिए जाने का विरोध किया था। इस पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि अब आगे से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाईकोर्ट से अनुमति ली जाए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ महीने पहले पैरोल मिलने के बाद यूपी के बागपत के बरनाला आश्रम पहुंचे राम रहीम ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा था कि एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। आप जहां हैं, वहीं से खुशियां मनाएं। यूपी आने की जरूरत नहीं है।