रांची में चौकीदार नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। कोर्ट ने कहा, जिला स्तर की जगह क्षेत्रवार नियुक्ति करना नियमों के खिलाफ है। राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश।
Ranchi High Court Stops Chowkidar Appointment Process:
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची जिले में ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना न्यायालय की अनुमति के किसी भी नए चौकीदार की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
Ranchi High Court Stops Chowkidar Appointment Process:
इस मामले में ओरमांझी निवासी लंबोदर पाठक ने याचिका दायर की थी। उनके अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम और हिमांशु हर्ष ने अदालत को बताया कि जिला प्रशासन ने कई अभ्यर्थियों के आवेदन यह कहते हुए निरस्त कर दिए कि वे जिस बीट से आवेदन कर रहे हैं, वहां के मूल निवासी नहीं हैं। जबकि, चौकीदार पद की नियुक्ति जिला स्तर की होती है और उम्मीदवारों को बीट आधारित (ग्रामीण) स्तर पर सीमित करना नियम के खिलाफ है।
Key Highlights:
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची जिले में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई।
कोर्ट ने कहा—बिना अनुमति के किसी भी चौकीदार की नियुक्ति नहीं होगी।
नियुक्ति क्षेत्रवार हो रही थी, जबकि नियम के अनुसार यह जिला स्तर पर होनी चाहिए।
ओरमांझी निवासी लंबोदर पाठक ने दाखिल की थी याचिका।
कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई तक रोक जारी।
Ranchi High Court Stops Chowkidar Appointment Process:
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिलावार की बजाय क्षेत्रवार बहाली करना कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। गौरतलब है कि चौकीदार नियुक्ति नियमावली के अनुसार, एक बीट क्षेत्र लगभग 100 से 120 घरों वाले गांव को शामिल करता है। नियमों में यह भी स्पष्ट है कि बहाली की प्रक्रिया जिला स्तर पर एक समान रूप से की जानी चाहिए, ताकि किसी भी उम्मीदवार के साथ क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव न हो।
अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकार का जवाब दाखिल नहीं हो जाता, तब तक रांची जिले में चौकीदारों की किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
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