पटना: जाति आधारित गणना पर रोक लगाने संबंधी पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश और 3 जुलाई के पहले सुनवाई की अर्जी खारिज करने के खिलाफ दायर राज्य सरकार को याचिका पर आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई तथा न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ के सामने याचिका की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए एक प्रकार से अंतरिम आदेश ही दे दिया है।

घंटी आधारित शिक्षकों पर आज सुप्रीम सुनवाई
राज्य सरकार ने साफ शब्दों में हाईकोर्ट को बताया था कि जाति आधारित गणना सेंसस नहीं है यह काम लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य किया जा रहा है