बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जल संकट विकराल होता जा रहा है. पानी की किल्लत को लेकर शहर के कई स्कूल बंद हो गये हैं और ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है.
मॉल और सिनेमा हॉल में केवल पीने के लिए पेयजल का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है.शहर में जल संकट को देखते हुए जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने पेयजल के गैर जरूरी उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही बोर्ड ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.
बोर्ड ने कहा कि सभी के लिए पेयजल की आपूतिर् आवश्यक है. शहर में गर्मी बढ़ रही है. हाल के दिनों में बारिश की कमी के कारण भूजल स्तर में भी गिरावट आयी है, इसलिए बेंगलुरु शहर में पानी की बर्बादी को रोकना जरूरी है.
विकराल जल संकट :
बोर्ड ने कहा कि पेयजल का संयमित उपयोग करना लोगों के लिए जरूरी बनाया गया है.बोर्ड ने बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1964 की धारा 33 और 34 के तहत जनहित में एक आदेश जारी किया है.
इसमें कहा गया है कि बेंगलुरु शहर में वाहनों की सफाई, इमारतों और सड़कों के निर्माण, मनोरंजक गतिविधियों या फव्वारे जैसी सजावट के लिए पेयजल के उपयोग पर रोक लगा दी गयी है.
इस आदेश का पहली बार उल्लंघन किये जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा और दोबारा उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये जुर्माना और 500 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा.