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Saturday, April 20, 2024

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राज्य में भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति

Ranchi- जीरो टॉलरेंस की नीति – मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने निलंबित अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग,

झारखण्ड रास बिहारी सिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जांच (पीई) की

रिपोर्ट को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है.

मालूम हो कि आरोपी के विरुद्ध आय की तुलना में 199 प्रतिशत अधिक धन पाये जाने का आरोप है.

इसके पहले मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अंचलाधिकारी, हेहल,

रांची के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी थी.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दिया है कई अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश

वहीं अनुसूचित जनजाति, अनसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग, झारखण्ड

द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू थाना कांड संख्या 10/2021 के प्राथमिकी

अभियुक्त मनोज कुमार, सहायक, जिला कल्याण कार्यालय,

पलामू और सुभाष कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम,

1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-7 (ए) के तहत अभियोजन चलाने को स्वीकृति प्रदान की गयी थी.

जीरो टॉलरेंस की नीति – अरविन्द कुमार के विरुद्ध भी दिया गया है कार्रवाई का आदेश

साथ ही अरविन्द कुमार, तत्कालीन अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग,

आर. एन. सिंह, सदस्य (अभियंत्रण), झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग एवं

गौरव बुधिया, प्रोपराईटर, मेसर्स बिहार फाउंडरी एण्ड कास्टिंग लि० के विरुद्ध

निगरानी जाँच की स्वीकृति दी गयी है.

इस प्रकार मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कार्यभार संभालते ही

कई अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुमति प्रदान किया है.

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