राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट में सशरीर पेश होने की बाध्यता खत्म

रिपोर्टः नीरज कुमार

रांचीः राहुल गांधी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता रांची के MP-MLA कोर्ट में हाजिर होंगे. मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में MP-MLA कोर्ट ने सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था. राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी के जगह पर निचली अदालत में उनके अधिवक्ता के पेश होने को लेकर 205 एप्लीकेशन हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था. याचिका पर आज हाईकोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दिया है. प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ-‘सब मोदी चोर है’ टिप्पणी मामले पर डीफेमेशन केस निचली अदालत में दाखिल कराया था. मामले में राहुल गांधी को समन जारी किया गया था. जिसके बाद राहुल गांधी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में क्वैशिंग पेटीशन दाखिल किया था. जिसे हाईकोर्ट ने डीसमिस कर दिया था. इसके बाद राहुल गांधी को फिर से कोर्ट ने सशरीर पेश होने का समन जारी किया था. जिसके बाद उनके अधिवक्ता ने राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता को MP-MLA कोर्ट में हाजिर होने की अनुमति 205 एप्लीकेशन के माध्यम से मांगी थी.

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