रांची: ट्रैफिक पुलिस ने बिना परमिट के बि ऑटो और ई-रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ 27 नवंबर से लेकर एक दिसंबर तक अभियान चलाया था.
राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाये गये इस अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 43 ऑटो और 25 ई-रिक्शा जब्त किये हैं, जब्त ऑटो और ई-रिक्शा को ट्रैफिक थाना में रखा गया है.
यह जानकारी शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने दी. ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के
अनुसार सभी ऑटो चालकों को निर्देश दिया गया कि वे बिना परमिट या लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलायें. पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. पकड़े गये ऑटो चालक पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192ए के तहत 10 हजार रुपये
जुर्माना का प्रावधान है. वहीं दूसरी और बिना परमिट के ई-रिक्शा चलाने पर पहली गलती में तीन हजार रुपये और दूसरी गलती करते पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
अगर निर्देश का उल्लंघन कर ऑटो चालक या ई- रिक्शा चालक द्वारा वाहन चलाने की सूचना मिलती है, तब ऐसी परिस्थिति में आगे भी ट्रैफिक पुलिस का अभियान जारी रहेगा और ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत विधिपूर्वक कार्रवाई करेगी.