जेपीएससी घोटाले की जांच पूरी, हाईकोर्ट ने याचिका की निष्पत्ति की

  • सीबीआई ने दोनों परीक्षाओं में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

रांची:जेपीएससी की पहली और दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की जांच से जुड़ी जनहित याचिका का बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने निष्पादन कर दिया। अदालत को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अवगत कराया कि दोनों परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच पूरी कर ली गई है और विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।

जनहित याचिका दाखिल करने वाले बुद्धदेव उरांव की ओर से भी अदालत को जानकारी दी गई कि याचिका में जिन मांगों को लेकर मामला दाखिल किया गया था, वे पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने करीब 12 साल पुराने इस मामले में याचिका समाप्त कर दी।

सीबीआई ने पिछली सुनवाई में अदालत को बताया था कि जेपीएससी प्रथम परीक्षा में गड़बड़ी के सिलसिले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. दिलीप प्रसाद, वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद, राधा गोविंद नागेश, शांति देवी और परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी सिंह समेत कुल 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें राज्य प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारी भी शामिल हैं।

वहीं, जेपीएससी की दूसरी परीक्षा के मामले में सीबीआई ने 70 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें फिर से डॉ. दिलीप प्रसाद का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2012 से यह मामला झारखंड हाईकोर्ट की निगरानी में रहा है। प्रारंभ में राज्य के निगरानी ब्यूरो द्वारा इसकी जांच की जा रही थी, लेकिन निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए बाद में जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई थी।

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