रांची के हरमू में आवासीय भूखंड पर पैथोलॉजी लैब संचालन को लेकर झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने एमएस धोनी को नोटिस जारी किया।
Ranchi News : रांची के हरमू इलाके में आवासीय भूखंड के व्यावसायिक उपयोग के मामले में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संबंधित भूखंड का आवंटन केवल आवासीय उपयोग के लिए किया गया था, जबकि वहां पैथोलॉजी लैब संचालित होने की जानकारी मिली है।
बोर्ड ने नोटिस के माध्यम से धोनी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने को कहा है।
आवंटन की शर्तों के उल्लंघन का आरोप
झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अनुसार हरमू रोड स्थित यह भूखंड घर निर्माण और निवास के उद्देश्य से आवंटित किया गया था। नियमों के तहत आवासीय श्रेणी की भूमि पर व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना प्रतिबंधित है, जब तक कि बोर्ड से पूर्व अनुमति न ली गई हो।
प्राथमिक जांच में पाया गया कि उक्त पते पर पैथोलॉजी लैब का संचालन हो रहा है, जो भूमि आवंटन की मूल शर्तों के विपरीत है। बोर्ड ने इसे आवंटन नियमों का उल्लंघन माना है.
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया या नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया, तो भूखंड के आवंटन को रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है। आवास बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि नियम सभी आवंटियों पर समान रूप से लागू होते हैं।
हालांकि इस मामले में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि जवाब प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
स्थानीय स्तर पर बढ़ी चर्चा
हरमू जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में आवासीय प्लॉट पर व्यावसायिक गतिविधि को लेकर पहले भी समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। इस ताजा नोटिस के बाद शहर में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि नोटिस के जवाब में क्या पक्ष रखा जाता है और बोर्ड आगे क्या कदम उठाता है।
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