असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी से जवाब तलब

Ranchi- झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में असिस्टेंट प्रोफेसर ( Assistant Professor ) की नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से तीन सप्ताह के अंदर शपथ दायर कर जवाब मांगा है.

साथ ही अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी.

 यहां बता दें कि जेपीएससी ( JPSC) की ओर से रांची यूनिवर्सिटी में मुंडारी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर

की नियुक्ति के लिए विज्ञापन (Advertisment) जारी किया गया था. आपको बता दें कि प्रार्थी गौतम राज सिंह मुंडा व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.

हाई कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी असिस्टेंट -प्रोफेसर की नियुक्ति

जेपीएससी (JPSC) ने इससे इसका परिणाम जारी कर सभी से आपत्ति मांगी थी.

लेकिन बिना आपत्ति का निवारण किए ही जेपीएससी की ओर से अभ्यर्थियों का

साक्षात्कार लेते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर ( Assistant Professor ) की नियुक्ति के लिए अनुशंसा कर दी गई.

जिसके खिलाफ गौतम राज सिंह मुंडा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

उनके अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि आपत्ति का निवारण

किए बिना ही परिणाम जारी करना उचित नहीं है.

साथ ही प्रार्थी निर्धारित कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक लाया.

लेकिन उन्हें साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया है.

प्राथी का दावा था कि अधिक अंक लाने के बावजूद कई अभ्यर्थियों को

साक्षात्कार के लिए नहीं बलाया जाना, नियमों का उल्लंघन है,

प्राथी ने इसी आधार पर कोर्ट में याचिका दायर की थी.

रिपोर्ट- प्रोजेश

196 करोड़ घपले के आरोपी हैं जेपीएससी चेयरमैन-दीपक प्रकाश

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