Desk. बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम बापू को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें 2013 के बलात्कार मामले में 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि, एक सप्ताह पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य बलात्कार मामले में उन्हें 31 मार्च तक जमानत दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है।
आसाराम बापू को बड़ी राहत
शीर्ष अदालत द्वारा उन्हें चिकित्सा आधार पर राहत दिए जाने के तुरंत बाद आसाराम के वकीलों ने उच्च न्यायालय में सजा के निलंबन की याचिका दायर की। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह देखते हुए आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी कि याचिका की प्रकृति सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के समान थी।
बता दें कि, एक निचली अदालत ने 2013 में जोधपुर में अपने आश्रम में एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के लिए आसाराम को अप्रैल 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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