भागलपुर : चर्चित सृजन घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की.
पटना स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 16 आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है.
16 चार्जशीटेड आरोपियों में 11 बैंककर्मी, सरकार के चार कर्मी और एक अन्य व्यक्ति शामिल है.
जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों के खिलाफ काफी पहले सीबीआई ने जमानती वारंट (अरेस्ट वारंट) लिया था.
जिसके बाद कई आरोपियों ने कोर्ट में बेल की अर्जी दाखिल की थी.
अब आरोपियों द्वारा सहयोग नहीं करने पर सीबीआई ने गैर जमानती वारंट हासिल किया है.
इश्तेहार और कुर्की वारंट लेने के मूड में सीबीआई
सीबीआई ने वारंट के तामिला के लिए आरोपियों और उनके संस्थान को फोन से सरेंडर करने के लिए कहा है. केंद्रीय एजेंसी ने इन आरोपियों को साफ-साफ कहा है कि 15 दिन में यदि सरेंडर नहीं किया तो इश्तेहार वारंट लेते हुए संपत्ति की कुर्की-जब्ती की जाएगी. सीबीआई के तल्ख तेवर देख कई आरोपियों ने एक सप्ताह के अंदर सरेंडर का वादा किया है. सीबीआई कोर्ट के नए जज ने रिव्यू के बाद तमाम मुकदमे के फरारियों की लिस्ट एजेंसी को थमाई है. साथ ही इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने को भी कहा है ताकि ट्रायल बाधित न हो.
सृजन घोटाला – सीबीआई ने आरोपियों पर बनाया सरेंडर करने का दबाव
सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने से पहले वारंट की स्थिति का जिक्र जरूरी है. इसलिए एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट से तमाम फरारियों पर एनबीडब्ल्यू जारी कराया है. पिछले एक चार दिन से सीबीआई ने संबंधित बैंकों से आरोपियों के घर का पूरा पता भी लिया है. ताकि निर्धारित तारीख पर सरेंडर नहीं करने को लेकर इश्तेहार या कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जा सके. सीबीआई ने आरोपियों के परिजन को भी फोन कर सरेंडर कराने का दबाव बनाया है. बैंकरों के मामले में नियंत्री अधिकारियों को भी वारंट की कॉपी भेजी गई है.
रिपोर्ट: अंजनी
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