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Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीजीएल परीक्षा के परिणाम प्रकाशन पर पूर्व में लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। यह रोक 17 दिसंबर 2024 को लगाई गई थी, जब याचिकाकर्ता ने परीक्षा में व्यापक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है, जो अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि आगामी एक माह में जांच पूरी हो जाने की उम्मीद है। अब तक की जांच में पेपर लीक जैसी किसी भी घटना का कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि, तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
Breaking : मामले की अगली सुनवाई 18 जून को
वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समीर रंजन ने अधिक समय की मांग की, ताकि वे अपने तर्कों को विस्तार से प्रस्तुत कर सकें। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई, जिसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 जून 2025 तय की है।
गौरतलब है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद से ही कई छात्रों ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई 18 जून को होगी जिसपर टिकी हैं, जहां तय होगा कि रिजल्ट पर लगी रोक हटेगी या नहीं।
नीरज आर्या की रिपोर्ट–