Patna- चारा घोटाला मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में हुई. कोर्ट में लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि यह आरोप गलत है कि मामले की जानकारी रहने के बावजूद लालू प्रसाद ने विजिलेंस जांच पर रोक लगाई गई. अधिवक्ता प्रभात कुमार ने इससे संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि अवैध निकासी की जानकारी मिलने पर लालू प्रसाद ने ही विजिलेंस जांच का निर्देश दिया.
लेकिन विजिलेंस के तत्कालीन डीजी डीएन सहाय ने कहा कि इस मामले की जांच विधानसभा की लोक लेखा समिति द्वारा की जा रही है, इस हालत में पीएसी जांच के बाद ही कार्रवाई करना बेहतर होगा. बावजूद इसके सीबीआइ ने विजिलेंस के तत्कालीन डीजी डीएन सहाय को गवाह नहीं बनाया.
बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद सहित 112 लोगों पर मुकदमे चल रहा है.