रांची: जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के कांके स्थित फ्लैट से बरामद 100 कारतूसों को गुरुवार को सीजेएम कोर्ट ने रिलीज करने का आदेश दिया। यह आदेश कमलेश कुमार के बाडीगार्ड कौशल कुमार सिंह द्वारा 26 जून को दायर की गई याचिका पर दिया गया।
सीजेएम चंदन की अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान आठ तारीखों पर विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। अदालत ने जांच अधिकारी से रिपोर्ट भी तलब की, जिसमें यह पुष्टि की गई कि कौशल कुमार सिंह का आर्म्स लाइसेंस गढ़वा जिले से जारी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक आर्म्स लाइसेंस धारक एक साल में अधिकतम 200 कारतूस खरीद सकता है।
कौशल कुमार सिंह के लाइसेंस और कारतूसों की वैधता पर जांच अधिकारी के बयान के बाद, अदालत संतुष्ट हो गई और कांके थाना द्वारा जब्त किए गए 100 कारतूस को रिलीज करने का आदेश पारित किया।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कमलेश कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की थी, जहां से 1 करोड़ रुपये नकद और 100 कारतूस बरामद हुए थे।


