Customs ने विदेशी मूल के लाखों मूल्य के विभिन्न प्रकार के श्रृंगार-प्रसाधन सामग्री जब्त

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मोतिहारी: Customs, आयुक्तालय पटना के अंतर्गत मोतिहारी प्रमंडल के अधिकारियों के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सिकटा बाजार के समीप स्थानीय पुलिस के सहयोग से नेपाली एवं विदेशी मूल के विभिन्न प्रकार के श्रृंगार-प्रसाधन सामग्री को एक कमरा/गोदाम से शनिवार को जब्त किया, जिसका अनुमानित मूल्य 11.21 लाख है। जब्त किये गए श्रृंगार-प्रसाधन सामग्री नेपाली एवं विदेशी मूल के हैं जिन्‍हें बिना किसी वैध कागजात के अवैध रूप से रखा गया था। जैसा कि भारत सरकार द्वारा नेपाली एवं विदेशी मूल के श्रृंगार-प्रसाधन सामग्री का आयात विभिन्‍न नियमों के पालन किए बिना लाना एवं इसका बिक्री भारतीय बाजारों में प्रतिबंधित है।

अधिकारियों ने बताया कि जब्‍तश्रृंगार-प्रसाधन सामग्री नियमों के विरुद्ध तस्करी कर भारत में लाया गया था क्‍योंकि इन श्रृंगार-प्रसाधन सामग्री को सीमा शुल्‍क और वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान किए बगैर हमारे देश में तस्‍करी कर लाया गया था। जब्ती में शामिल अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इस बात की छानबीन की जा रही है कि इसके तस्करी में कौन-कौन लोग शामिल हैं।पिछले कुछ समय से यशोवर्धन पाठक, आयुक्त सीमा शुल्क (निवारण) पटना के दिशा-निर्देश में तस्करी के खिलाफ सघन एवं व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और इसके फलस्वरूप तस्करी के अनेकों सामान जब्त किये गए हैं।

आयुक्त यशोवर्धन पाठक ने बताया कि तस्करों द्वारा पूर्वोतर क्षेत्र से ट्रेनों तथा अन्‍य माध्‍यमों से यथा सड़क मार्ग द्वारा भी अवैध तरीके से तस्‍करी कर विदेशी मूल के समानों को लाया जा रहा है तथा बिहार एवं झारखंड के इलाकों में इसकी बिक्री की सूचना है। हालांकि इसको रोकने के लिए पटना कस्‍टम्‍स पूरी तरह सक्षम और मुस्तैद है एवं आने वाले समय में इस तस्करी निरोधी अभियान को और गति तथा सख्ती मिलेगी। साथ ही संलिप्त लोगों के विरुद्ध सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्‍त अन्य विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं और सूचना देने वाले का भी सीमा शुल्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस तस्कर निरोधक काम में भविष्य में भी बेहतर समन्यवय और सहयोग अपेक्षित है ताकि ऐसी गैर कानूनी गतिविधि पर पूर्णविराम लग सके। इस संबंध में आयुक्त ने यह भी बताया कि तस्करी विरोधी अभियान में सहयोग करने वाले विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है।

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