Home Bihar Patna पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी सरकार- रविशंकर

पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी सरकार- रविशंकर

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नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना

पटना : बिहार के नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नीतीश सरकार नहीं देना चाहती थी,

इसलिए हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है.

ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर निशाना साधा.

हाई कोर्ट द्वारा नगर निकाय के चुनाव के रोक के आदेश पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि

नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम कर रही है. नगर निकाय चुनाव में

अति पिछड़ों को आरक्षण देना नहीं चाहती थी.

सिर्फ अति पिछड़ों के उत्थान की बात नीतीश कुमार की सरकार करती थी.

पिछड़ों को आरक्षण: आयोग का गठन जरूरी

उन्होंने कहा कि किस जाति को कितना आरक्षण निकाय चुनाव में देना है उसको लेकर

आयोग का गठन करना जरूरी है. आयोग का काम होगा आंकड़ा इकट्ठा कर निकाय चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जानकारी दी गई थी. लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट के निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर दिए गए निर्देश की अवहेलना बिहार सरकार के कानून मंत्रालय द्वारा की गई है.

नीतीश कुमार से रविशंकर ने पूछा ये सवाल

सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा इस तरह की अनदेखी के खिलाफ राज्य सरकार के फैसले को रोक लगाई है. उन्होंने कहा कि मेरा नीतीश कुमार से कुछ सवाल है. सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने को लेकर दिए गए निर्णय पर अनदेखी क्यों किया. नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के लिए फैसला इसलिए नहीं किया, क्योंकि ईबीसी और ओबीसी के वोट बैंक खत्म ना हो जाए. सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस विषय पर 6 फैसलों की अनदेखी की.

पिछड़ों को आरक्षण: दिल्ली जाने के लिए सबका अधिकार

नीतीश कुमार से रविशंकर प्रसाद ने दूसरा सवाल करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग पर कौन गलत दबाव बना रहा है. हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट जाने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली जाने के लिए सबका अधिकार है राज्य सरकार भी जाए. मगर नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उन फैसलों के बाद कितना सार्थक होगा. इस मामले पर राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाना समझा जा सकता है.

रिपोर्ट: राजीव कमल

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