रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और 2019 के विधानसभा चुनाव में मेदिनीनगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे के एन त्रिपाठी की चुनाव याचिका पर फैसला सुनाया।
अदालत ने के एन त्रिपाठी की याचिका को खारिज करते हुए आलोक चौरसिया के चयन को मान्यता प्रदान की।
इससे पहले, न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षीत रखा था।
वर्ष 2019 में आये विधानसभा चुनाव में, के एन त्रिपाठी को मात देकर भाजपा के उम्मीदवार आलोक चौरसिया ने विजय प्राप्त की थी।
इसके बाद, के एन त्रिपाठी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने आलोक चौरसिया के चयन को चुनौती दी और उनके चयन को रद्द करने की मांग की थी।