विधानसभा सत्र में हिस्सा लेना चाहते हैं हेमंत सोरेन, आज हाइकोर्ट में सुनवाई

विधानसभा सत्र में हिस्सा लेना चाहते हैं हेमंत सोरेन, आज हाइकोर्ट में सुनवाई

रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में वाचिका दायर कर 23 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है.

उन्होंने याचिका में पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत के फैसले को चुनौती दी है.पीएमएलए कोर्ट ने गुरूवार को सोरेन की याचिका खरिज कर दी थी.

श्री सोरेन की याचिका पर हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायाण प्रसाद की अदालत में सुनवाई आज होगी। याचिका में श्री सोरेन की ओर से कहा गय है कि वि निर्वाचित प्रतिनिधि है.

विधानसभा के सत्र में भाग लेने का उन्हें अधिकार है. विशेष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, जो सही नहीं है, हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए विशेष अदालत में याचिका दायर की थी.

हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि 23 फरवरी से शुरू होनेवाला बजट सत्र दो मार्च तक चलेगा. इस बीच 27 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे, सत्र के दौरान मनी बिल पास कराना होता है.

इसके लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है. ऐसे में हेमंत सोरेन की उपस्थिति आवश्यक है. वहीं, इडी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहता है, उसका संवैधानिक अधिकार सस्पेंड मोड में रहता है.

इसलिए हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इधर, पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और बड़गाई अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की न्यायिक हिरासत अवधि सात मार्च तक बढ़ा दी है.

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