मधेपुरा : मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भतखोड़ा पंचायत के मुसहर्नियां रही गांव में रामजानकी ठाकुरवाड़ी की 16 डिसमल खतियानी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। इसको लेकर ग्रामीणों में बढ़ता जा रहा तनाव के मद्देनजर स्थानीय सीओ और बीडीओ ने डीएम के निर्देशन में शांति समिति की बैठक बुलाई। घंटों चली बैठक स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच निर्णय लिया गया कि उक्त जमीन पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु धारा-144 लागू कर दिया जाए। ताकि उक्त जमीन पर तत्काल कोई निर्माण कार्य नहीं हो सके और कोर्ट के फैसले के बाद हीं कोई ठोस पहल किया जा सके।
वहीं स्थानीय सीओ मुकेश कुमार सिंह ने विवादित जमीन पर धारा-144 लगा दिया है। दोनों पक्षों को तत्काल अगले आदेश तक जमीन पर जाने से रोक दिया है। दरअसल, रामजानकी ठाकुरवाड़ी की जमीन पर बगल के भूस्वामी अजय कुमार सिन्हा ने कई वर्षो से अवैध रूप से कब्जा कर किराए पर लगा दिया था। बताया जा रहा है कि उक्त जमीन पर पिछले 16 वर्षो से जनवितरण प्रणाली विक्रेता अलमुद्दीन की दुकान संचालित है। जिससे ग्रामीणों में खासे आक्रोश और तनाव बढ़ता जा रहा था। जब ग्रामीण इस बात का विरोध किया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने गांव के ही करीब सात लोगों फर्जी तरीके से लूट पाट का मुकदमा दर्ज कर दिया। जिससे गांव में और अधिक तनाव बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही इस बार की भनक जिला प्रशासन को लगी तो मधेपुरा डीएम विजय प्रकाश मीणा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय सीओ और बीडीओ को निर्देशित कर उचित कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया।
इस दौरान डीएम के आदेश पर सीओ और बीडीओ ने तत्काल जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक कर मामले को शांत कर उक्त विवादित जमीन पर अगले आदेश तक धारा-144 लागू कर शांति व्यवस्था कायम कर दिया। साथ ही ग्रामीणों पर किए गए फर्जी मुकदमा वापस लेने का भी आश्वासन दिया बहरहाल मामला शांत है। वहीं इस मामले को लेकर सीओ मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि विवादित जमीन पर धारा-144 लगा दी गई है। दोनों पक्षों को तत्काल जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो इसके लिए भी रोक लगाई गई है ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे। इस संबंध में इंक्पेटर सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि शांति व्यव्स्था कायम रहे। इसके लिए उक्त जमीन पर धारा-144 लगा दी गई है। साथ ही दर्ज मुकदमे को लेकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
रमण कुमार की रिपोर्ट