झारखंड में पर्व-त्योहारों के जुलूस के दौरान अब बिजली नहीं काटी जाएगी। जेबीवीएनएल ने सुरक्षा के लिए नई एसओपी जारी की, झंडे और डीजे की ऊंचाई 4 मीटर तय।
Jharkhand Festival SOP रांची: झारखंड हाईकोर्ट के 10 जून 2025 के आदेश के आलोक में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राज्य में पर्व-त्योहारों के दौरान निकलने वाले जुलूस और शोभायात्राओं को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इस व्यवस्था के तहत अब जुलूस या शोभायात्रा के कारण सामान्य तौर पर बिजली आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी।
रांची एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने बताया कि यह एसओपी स्थायी रूप से लागू कर दी गई है और इसका पालन आयोजकों के साथ-साथ बिजली विभाग के कर्मियों को भी अनिवार्य रूप से करना होगा।
Key Highlights
झारखंड में त्योहारों के जुलूस और शोभायात्रा के दौरान बिजली आपूर्ति बंद नहीं होगी
जेबीवीएनएल ने सुरक्षा के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की
झंडे और डीजे की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर निर्धारित
जुलूस मार्गों के ढीले तारों और ट्रांसफार्मर का पहले से मेंटेनेंस होगा
नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
Jharkhand Festival SOP: झंडे और डीजे की ऊंचाई 4 मीटर तक सीमित
नई एसओपी के अनुसार शोभायात्राओं में झंडों की अधिकतम ऊंचाई जमीन से 4 मीटर यानी लगभग 13 फीट तक ही रखी जा सकेगी। जुलूस में शामिल वाहनों पर लगाए जाने वाले झंडे, डीजे और झांकियों की कुल ऊंचाई भी इसी सीमा के भीतर रखना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही बसों या अन्य बड़े वाहनों की छत पर किसी व्यक्ति के बैठने या ऊपर किसी सामग्री रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। झंडा खड़ा करते समय बिजली के तारों और उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
Jharkhand Festival SOP:विभाग बनाएगा 24 घंटे कंट्रोल रूम
जेबीवीएनएल की ओर से त्योहारों के दौरान 24 घंटे विद्युत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। इसमें तैनात कर्मियों की जानकारी जिला प्रशासन और आयोजकों को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
आयोजन से पहले जुलूस मार्ग में आने वाले ढीले तारों, पोल और ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कराया जाएगा। साथ ही मार्ग में पड़ने वाले ट्रांसफार्मरों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत और डेंजर बोर्ड लगाए जाएंगे।
Jharkhand Festival SOP:नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि समितियों को पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स तैनात करने होंगे, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर नजर रखेंगे। आम लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि वे मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों या उपकरणों को डंडे या किसी अन्य वस्तु से छूने की कोशिश न करें।
बिजली विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शोभायात्रा में बहुत ऊंची और बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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