झारखंड हाईकोर्ट ने 1733 कक्षपाल पदों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई। उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार और जेएसएससी को नोटिस।
Jharkhand High Court Order रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में कक्षपाल के 1733 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने यह अंतरिम आदेश मुमताज अंसारी और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई की तिथि जल्द तय की जाएगी।
Jharkhand High Court Order:उम्र सीमा को लेकर उठाया गया विवाद
याचिकाकर्ताओं ने भर्ती से संबंधित विज्ञापन संख्या 07 2025 को चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस विज्ञापन में अधिकतम उम्र सीमा की गणना एक अगस्त 2025 को आधार मानकर की गई है।
अभ्यर्थियों का तर्क है कि अगस्त 2025 में जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नई नियमावली के तहत होने वाली पहली नियुक्ति में उम्र की गणना एक अगस्त 2019 से की जानी चाहिए थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन विज्ञापन जारी करते समय इस पर कोई रियायत नहीं दी गई।
Key Highlights
झारखंड हाईकोर्ट ने कक्षपाल भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई
भर्ती 1733 पदों के लिए जेएसएससी द्वारा निकाली गई थी
उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने को लेकर अभ्यर्थियों ने दायर की याचिका
अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
आवेदन की प्रक्रिया 9 जनवरी से 8 फरवरी 2026 तक चली थी
Jharkhand High Court Order:सितंबर 2025 में जारी हुआ था भर्ती विज्ञापन
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सितंबर 2025 में कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया नौ जनवरी से आठ फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी।
Jharkhand High Court Order: अदालत ने सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला करेगी। फिलहाल अंतरिम आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है।
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