BIG BREAKING : लालू यादव को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 10 लाख देना होगा जुर्माना

रांची : डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को

झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है.

लालू यादव को डोरंडा कोषागार मामले में

21 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी.

झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अभियुक्त लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली है.

हाईकोर्ट में लालू यादव को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है.

इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लालू यादव को ज़मानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजारी है जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है. हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है. वहीं इससे पहले हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलें को खारिज कर दिया. अदालत ने ज़मानत के लिए यह शर्त रखी है कि लालू यादव को सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि 10 लाख कोर्ट में जमा करनी होगी.

लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय मिला है. इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि अदालत ने 10 लाख रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है. हम लंबी लड़ाई जीते हैं.

रिपोर्ट: प्रोजेश दास

रमजान के मौके पर लालू यादव को मिली जमानत- तेजप्रताप

Share with family and friends:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − fourteen =