रांची में नई उत्पाद नीति लागू, अब शराब रात 11 बजे तक बिकेगी। प्रिंट रेट से अधिक वसूली पर ₹1 लाख तक जुर्माना और लाइसेंस रद्द की कार्रवाई।
रांची: रांची में सोमवार से नई उत्पाद नीति लागू होने के साथ शराब की बिक्री का नया नियम लागू हो गया। ई-लॉटरी से आवंटित 150 दुकानों में से 138 दुकानों में लाइसेंस और साइट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद बिक्री शुरू हुई। बाकी दुकानों में प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिक्री शुरू होगी।
ग्राहकों को आकर्षित करने के नए तरीके
दुकानदार अब ग्राहकों को लुभाने के लिए उपहार योजना और बल्क डिस्काउंट भी दे सकेंगे। खुदरा दुकानदारों को 12% का मार्जिन मिलेगा और उन्हें एक ग्राहक को 200 पीस तक बियर बेचने की अनुमति दी गई है।

Key Highlights
रांची में नई उत्पाद नीति लागू, शराब की बिक्री रात 11 बजे तक
प्रिंट रेट से अधिक वसूली पर पहली बार ₹50 हजार से तीसरी बार ₹1 लाख तक जुर्माना
लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान
स्टॉक रिकॉर्ड अपडेट न रहने पर 5 से 15 हजार तक जुर्माना
ग्राहकों के लिए उपहार योजना और बल्क डिस्काउंट की सुविधा
एक ग्राहक को 200 पीस तक बियर बेचने की अनुमति
पहले दिन शाम 5 बजे से बिक्री शुरू हुई क्योंकि दुकानों में शराब की सप्लाई देर से पहुंची। बियर में किंगफिशर, ब्लॉक बस्टर, हंडर और काल्सबर्ग ब्रांड उपलब्ध थे, जबकि व्हिस्की में रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टैग, ब्लैक डॉग, ब्लेंडर्स प्राइड, 8 पीएम, बी-7 और 100 पाइपर्स जैसे ब्रांड ग्राहकों को मिले।
नई नीति के तहत अब रात 11 बजे तक शराब की बिक्री होगी। इससे पहले यह सीमा रात 10 बजे तक थी। कीमत बढ़ने के बावजूद पहले दिन ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली।
जुर्माना और नियम
दुकानदार अगर प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचते हैं तो पहली बार ₹50,000, दूसरी बार ₹75,000 और तीसरी बार ₹1 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
इसके बाद भी उल्लंघन होने पर दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
स्टॉक रिकॉर्ड अपडेट नहीं रखने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। पहली बार ₹5,000, दूसरी बार ₹10,000 और तीसरी बार ₹15,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
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