पलामू: सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में श्रम अधीक्षक एतवारी महतो की अध्यक्षता में श्रम अधिनियमों के प्रमुख प्रावधानों से संबंधित एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल, स्कूल, अस्पताल, दुकान प्रतिष्ठान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कार्यशाला में सभी श्रम अधिनियमों के प्रमुख प्रावधानों को पीपीटी के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, उत्पाद अधिनियम 1972, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, सामान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, ठेका मजदूर अधिनियम 1970, बाल श्रम अधिनियम 1986, मातृत्व अधिनियम 1961, औद्योगिक विवाद अधिनियम और प्रवासी मजदूर अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया।
आयोजित कार्यशाला में भगवती हॉस्पिटल, रिवर व्यू रिसोर्ट, क्रोन प्लाजा, संत मरियम स्कूल, न्यू कोलकाता बाजार, सन जेवियर अकैडमी, आदित्य विजन, वी-मार्ट, द्वारका जी हॉस्पिटल, सिटी स्टाइल, रिलायंस ट्रेंड्स, आरसी केयर हॉस्पिटल, आरसी लाइफ केयर हॉस्पिटल, प्रकाशचंद जैन सेवा सदन, कम्पोटेंट पॉलीमर्स, सनटेक प्लास्टीजर प्राइवेट लिमिटेड, सेक्रेट हार्ट स्कूल, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, इलाइट पब्लिक स्कूल, ब्राइट लेंट स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, ज्ञान निकेतन स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।