सहरसा : पूर्व सांसद सह जाप पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) कानून का समर्थन किया हैं। मंगलवार को सहरसा व्यवहार न्यायालय में पेशी के दौरान पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बताया कि सीएए से मुस्लिम भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है वो किसी की नागरिकता नहीं ले सकते हैं।
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सीएए सविंधान के मुताबिक, पहले से लागू है। सीएए का फूल फॉर्म सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है यानी नागरिकता संसोधन अधिनियम। सांसद में यह कानून 2019 में पारित किया गया और राष्ट्रपति ने भी इसे 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दिया। सीएए कानून ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बंगलादेश एवं अफगानिस्तान से भारत आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यों यथा हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता इस कानून के तहत दी जाएगी।
सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार
पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा। जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में आए थे।
नागरिकता पाने के लिए आवेदकों से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा। जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। पप्पू यादव ने बताया कि जो हमारे एटीन क्लोजर को फॉर फील करेगा उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
राजीव झा की रिपोर्ट