पटना : बालू की किल्लत से जुझते बिहार वासियों को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में बालू की मांग को पूरा करने के लिए खनन गतिविधियों को जारी रखने की प्रदान कर दी है. बिहार स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को नए बालू खनन ब्लॉकों की नीलामी तक खनन गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व आत्माराम एनएस नाडकर्णी, वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि कुमार अवस्थी और अजमत हयात अमानुल्ला, अधिवक्ताओं ने किया था.
इस निर्णय से बिहार में जारी बालू की किल्लत दूर होने की उम्मीद है.
रिपोर्ट : उमेश चौबे