सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

रांची : सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई.

झारखंड हाई कोर्ट में एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में

प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया और जेपीएससी की ओर से की जा रही नियुक्ति को सही ठहराया है.

इस मामले में जेपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए सरकार को नियुक्ति की अनुशंसा भेज दी है.

इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश को भी खारिज कर दिया.

जिसमें नगर विकास की ओर से सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति की अनुशंसा को वापस लेने का निर्णय लिया गया था.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब यह मामला कोर्ट में लंबित है तो सरकार इस तरह का निर्णय कैसे ले सकती है.

अदालत ने नगर विकास के उक्त आदेश को निरस्त कर दिया. मामले में स्वप्निल मयूरेश की ओर से

याचिका दाखिल कर कहा गया था कि जेपीएससी की ओर से की गई नियुक्ति में गड़बड़ी

है इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया जाए.

रिपोर्ट: प्रोजेश दास

Saffrn

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