झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हरमू रोड स्थित फैंटम बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थी को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और मामले की सुनवाई जनहित याचिका के साथ करने का आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की खंडपीठ में होगी।
बता दें कि चीफ जस्टिस की खंडपीठ में रांची में सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन, रांची और रांची, नगर निगम अवैध निर्माण व अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में रांची, नगर निगम ने फैंटम बिल्डिंग को सील कर दिया था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
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