पटना : बिहार पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने आज यानी एक मार्च को आदेश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने होली को लेकर पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है। यह निर्देश मार्च से 18 मार्च तक लागू रहेगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आदेश जारी किया है। सभी डीजी, एडीजी और सभी रेंज के आईजी और डीआईजी के साथ सभी जिले के एसपी के साथ रेल एसपी को पत्र लिखा है।
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PHQ का आदेश –
आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है कि 12 और 13 मार्च को होलिका दहन और 14 और 15 मार्च को पूरे राज्य में होली का पर्व मनाया जाना है। इसको देखते हुए विधि-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सदभाव बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के अवकाश विशेष अवकाश को छोड़कर 10 से 18 मार्च तक बंद किया जाता है।
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चंदन कुमार तिवारी की रिपोर्ट