रांची नगर निगम की सख्ती: बकायेदारों से होल्डिंग टैक्स वसूली और बिना लाइसेंस कारोबारियों की दुकानें होंगी सील

रांची नगर निगम की सख्ती: बकायेदारों से होल्डिंग टैक्स वसूली और बिना लाइसेंस कारोबारियों की दुकानें होंगी सील

रांची:  नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायादारों और बिना लाइसेंस के कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। निगम द्वारा गठित एक पांच सदस्यीय टीम के नेतृत्व में, अपर बाजार के वेस्ट सर्किल से कार्रवाई शुरू होगी, जहां निगम की 367 दुकानों की जांच की जाएगी। इस अभियान के तहत, लाइसेंस रद्द होने के बावजूद कारोबार करने वाले और बड़े बकायेदारों की पहचान की जाएगी और उन्हें निर्धारित समय सीमा में कर भुगतान का नोटिस भेजा जाएगा।

निगम के अनुसार, अपर बाजार क्षेत्र में 971 से अधिक दुकानों का मासिक किराया पर कारोबार हो रहा है, जिसमें से कई दुकानदारों का होल्डिंग टैक्स 10 साल से अधिक समय से बकाया है। इसके अलावा, अपर बाजार की 300 से अधिक दुकानों के लाइसेंस पहले ही रद्द हो चुके हैं, लेकिन न तो उनका नवीनीकरण हुआ है और न ही कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे ये दुकाने अवैध रूप से चल रही हैं।

इसके अतिरिक्त, निगम की टीम अवैध तरीके से दुकानें बढ़ाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। कई दुकानदारों ने बिना अनुमति के अपनी दुकानों का विस्तार कर लिया है, जिससे निगम को होल्डिंग टैक्स में लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। टीम इन दुकानों की मापी करेगी और उसके बाद नए सिरे से कर निर्धारण किया जाएगा।

रांची नगर निगम का यह कदम शहर के व्यापारिक माहौल को नियमित करने और राजस्व की चोरी को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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