Sunday, October 26, 2025
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झारखंड पुलिस ने मांगी रिपोर्ट: January 2024 से August 2025 तक दर्ज Land Mafia Cases का ब्योरा , High Court में दाखिल होगा Affidavit

झारखंड पुलिस ने मांगी रिपोर्ट रांची: झारखंड पुलिस ने राज्यभर में सक्रिय जमीन माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने सभी 24 जिलों से जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक दर्ज जमीन कब्जा मामलों की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी (CID) ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर एसएसपी सहित सभी जिलों के एसपी को पत्राचार किया है। रिपोर्ट में जमीन हड़पने से संबंधित केसों का विस्तृत विवरण, आरोपियों की संख्या, गिरफ्तारी की स्थिति और अब तक की कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया है। Key Highlights: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी 24 जिलों...

Assam Kokrajhar Encounter:एनएसएलए सरगना रोहित मुर्मू ढेर , झारखंड Bomb Blast केस का वांटेड आरोपी मारा गया

असम में मुठभेड़ में NSLA सरगना रोहित मुर्मू मारा गया। झारखंड के साहिबगंज और गोड्डा में हत्या, अपहरण और बम ब्लास्ट के 15 केस थे दर्ज।Assam Kokrajhar Encounter साहिबगंज: पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादी संगठन नेशनल संताल लिबरेशन आर्मी (NSLA) को बड़ा झटका लगा है। संगठन का मोस्ट वांटेड सरगना रोहित मुर्मू उर्फ इपील मुर्मू असम के कोकराझार जिले में पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ 24 अक्तूबर की अल सुबह को सलकुट्टी के नदनगुरी क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस और उग्रवादियों के बीच भीषण फायरिंग हुई। इस दौरान रोहित को गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया,...

PDS Scheme Update: Jharkhand Sarkar 67 Lakh गरीब परिवारों को देगी हर माह 1 लीटर Mustard Oil

झारखंड सरकार हर महीने 67 लाख गरीब परिवारों को एक लीटर सरसों तेल देगी। प्रस्ताव कैबिनेट के पास, सोयाबीन-बड़ी योजना अभी अटकी।PDS Scheme Update रांची:झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों को पोषणयुक्त आहार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 67 लाख गरीब परिवारों को अब हर महीने एक लीटर सरसों तेल (Mustard Oil) दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेजा गया है। यह योजना राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लागू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को बेहतर पोषण और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।Key Highlights: झारखंड सरकार 67...

रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा

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डिजिटल डेस्क : रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर लताड़ लगाई है।  हालांकि कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत दे दी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंटेंट को लेकर जमकर फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को निर्देश दिया है कि वे जांच में शामिल हों। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि वे जांच में जाएंगे। इसके अलावा संबंधित एपिसोड पर अब कोई और एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा – अश्लीलता…पता है?

इस मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि –‘आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये आपको पता है…? समाज के कुछ मूल्य होते हैं। समाज के मूल्य क्या हैं? ये पैरामीटर क्या हैं, क्या आप जानते भी हैं?  …अश्लीलता क्या है आपको पता है?

…कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि वह इतना लोकप्रिय है, सिर्फ इसलिए क्या वह किसी भी तरह के शब्द बोल सकता है? क्या वह पूरे समाज को हल्के में ले सकता है?

…क्या धरती पर कोई ऐसा है, जो इस भाषा को पसंद करेगा? समाज के कुछ स्व-विकसित मूल्य हैं। आपको उनका सम्मान करने की जरूरत है। आपके दिमाग में गंदगी है, जो यूट्यूब शो पर उगल दी गई।’

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को दी चेतावनी…

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि – ‘…रेसलर्स सबसे इनोसेंट क्लास होते हैं। आप कुछ भी कहते हैं। उसे शर्मिंदा होना चाहिए। हमारा समाज ऐसा नहीं है।

Supreme Court
File photo

…जिस तरह का कंटेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस पर भी आपको चेतावनी दे रहे हैं। …आप कोई सेवा नहीं कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता को छूट है कि महाराष्ट्र और असम पुलिस से वह धमकी मिलने पर जांच के दौरान सुरक्षा की मांग कर सकता है। जयपुर में भी एफआईआर है। उस पर भी समान आदेश रहेगा।

…रणवीर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। वह आगे शो नहीं करेंगे।’

यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया
यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया

रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस बात की हुई सुनवाई…

रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसको एक साथ क्लब करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। असम में यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया सहित पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है।

वहीं, मुंबई पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, समय रैना और इंडिया गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट में रणवीर की ओर से पेश हुए वकीलअभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में मामले दर्ज हैं और उनकी जान को खतरा है।

इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि – ‘… आप लोगों के माता-पिता को बेइज्जत कर रहे हैं। यह गंदे दिमाग की उपज है। आपके पास भारी संपत्ति है। दो अलग एफआईआर का आप बचाव कर सकते हैं। हम एफआईआर क्यों क्लब करें?

…जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। अगर आपको खतरा है, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और आप शिकायत करें।  सिर्फ दो एफआईआर हैं। सब ऐसे ही आते हैं कि कई एफआईआर हैं।

…एक मुंबई में है और दूसरी गुवाहाटी में हैं। दोनों एफआईआर भी समान नहीं है। दोनों में अलग आरोप हैं। ऐसे में एकसाथ सुनवाई की मांग कैसे की जा सकती है?

…जब आप ऐसी चीज पॉपुलेरिटी चाहेंगे तो लोग धमकी तो देंगे ही। आपकी भाषा से अच्छी उसकी भाषा है। आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे माता-पिता, अभिभावक और पूरा समाज क्षुब्द होगा।

..हम इस तरह के व्यवहार को प्रमोट नहीं कर सकते। कानून अपना काम करेगा। आखिर वह पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रहे, वकील किस हैसियत से गए? हम वकील के खिलाफ बार काउंसिल को बोलेंगे।’

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