Ranchi : राजधानी रांची में धारा 163 लागू कर दिया गया। इसको लेकर नामकुम में स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है।
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Ranchi : 2 अक्टूबर की रात 10 बजे तक लागू रहेगी
सदर एसडीओ ने बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 अक्टूबर की रात 10 बजे तक के लिए यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का धरना, घेराव, जुलूस, प्रदर्शन, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर रोक लगा दी है