बोकारो : मुखियापति सह बीजेपी नेता जलेश्वर साव पर जानलेवा हमले में दोषी अजय खोपड़ी को अपर सत्र न्यायाधीश 5 धीरज कुमार के कोर्ट ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. जबकि दोषी को आर्म्स एक्ट में 4 वर्ष की सजा सुनाई गई है, दोनों ही सजा एक साथ चलेंगी.
अभियोजन का पक्ष रखने वाले लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 14 अक्टूबर 2019 को दिनदहाड़े बोकारो रामगढ़ हाइवे से सटे रितुडीह स्थित नेता के कार्यालय के समीप घटी. जलेश्वर साहू अपने कार से उतरकर पैदल कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे. इस बीच आरोपी ने आवाज देकर रोका और जा कर पैर छुआ. इसके बाद अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गोलियों की बौछार कर दी. जिसमें से तीन गोली जलेश्वर के पंजा एवं कंधे में लगा गंभीर स्थिति में जलेश्वर को उठाकर बीजीएच लाया गया.
गंभीर स्थिति को देखते हुए एयर एंबुलेंस से रांची स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कई दिनों के इलाज और कई ऑपरेशन के बाद वह स्वस्थ होकर वापस लौटा. इस बीच माराफारी थाना के एएसआई अजीत कुमार दुबे के शिकायत प्रतिवेदन पर अजय खोपड़ी, राजू सिंह समेत कई आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू की गई थी. बता दे कि घटना के मास्टरमाइंड राजू सिंह अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है. जबकि अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा या खुद से सरेंडर कर दिए. ऐसी स्थिति में अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई. जिसमें अजय खोपड़ी को सजा सुनाई गई है. मुख्य सरगना राजू सिंह अब भी पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है.
रिपोर्ट : चुमन कुमार
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