Supreme Court नहीं करेगा बीपीएससी मामले में सुनवाई, याचिका को रद्द करते हुए कहा….

नई दिल्ली: बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का मामला धीरे धीरे दिल्ली भी पहुंच गया है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई से मना कर दिया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने बीपीएससी के मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले पटना हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने बीपीएससी मामले में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का मामला लेकर पहुंचे थे जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं लेकिन इस मामले में संविधान के अनुसार पहले आप हाई कोर्ट जायें।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर दुबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग समेत लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। यह याचिका आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट ने दायर की थी। इधर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी सोमवार को घोषणा की थी कि वे मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में जायेंगे और बीपीएससी के खिलाफ याचिका दयार करेंगे।

https://www.youtube.com/@22scopestate/videos

यह भी पढ़ें-    First President के जन्मस्थान पर जाने में होगी आसानी, CM ने सीवान में की कई बड़ी घोषणाएं…

Supreme Court Supreme Court Supreme Court

Supreme Court

Saffrn

Trending News

Social Media

167,000FansLike
28,100FollowersFollow
628FollowersFollow
685,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img