रांची: हाईकोर्ट ने फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल प्रार्थी डब्लू की अपराधिक अपील और राज्य सरकार की ओर से फांसी की सजा को कंफर्म करने को लेकर दाखिल याचिका पर अपना निर्णय सुनाया है।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अभियुक्त डब्लू की फांसी की सजा को 25 साल की कैद में बदल दिया है।
दरअसल, एक नाबालिग के साथ रेप और हत्या मामले में अभियुक्त डब्लू मोदी को धनबाद की पोक्सो की अदालत ने वर्ष 2022 में फांसी की सजा सुनाई थी।
यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पर आरोप है कि उसने एक 8 वर्षीय बच्ची को पार्टी के बहाने घर से ले गया था। इसी दौरान उसने बच्ची के साथ दुर्वादना की और उसकी हत्या कर दी।
साथ ही उसने लाश को छिपा दिया था। इस मामले को लेकर धनबाद के पुटकी थाना में कांड संख्या 42/ 2018 दर्ज की गई थी।